Income Tax Limit: पिछले साल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था.

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली हैं. लोकसभा का चुनावी साल होने के कारण इस साल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. आयकर विभाग के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अंतरिम बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट को लेकिन किसी प्रकार का इजाफा नहीं किया जाएगा. बजट को लेकर घोषणाएं 1 फरवरी को की जाएगी. इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि न्यू टैक्स रिजीम वाले टैक्सपेयर्स के लिए वोट-ऑन-अकाउंट में पर्सनल इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये की जा सकती है.
इनकम टैक्स छूट में रिबेट का प्लान नहीं
आयकर विभाग के अधिकारी ने मनीकंट्रोल को नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि इनकम टैक्स छूट में रिबेट देने का कोई प्लान नहीं है. पिछले साल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था. बेसिक छूट लिमिट को पहले के 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गया था. केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन के लिए 15,000 रुपये की कटौती भी शुरू कर दी.
50000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा
साल 2023 के बजट में सैलरीड क्लॉस, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को शुरू किया गया था. ओल्ड टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लॉस और पेंशनर्स को भी 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दिया जाता है. एक और अधिकारी ने कहा कि यह भी उम्मीद है कि केंद्र अंतरिम बजट में हर वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर टीडीएस छूट का ऐलान कर सकती है.
न्यू टैक्स रिजीम को पहले के मुकाबले टैक्स स्लैब में बदलाव करके रियायती दर के साथ पेश किया गया था. इसे हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और व्यक्तियों के संघ (NOP) सहित सभी टैक्सपेयर्स पर लागू किया गया. बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स के नियमों को आसान किया गया और इनकम टैक्स स्लैब 7 से घटाकर छह कर दिये गए. आइए जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम के तहत लगने वाले आयकर के बारे में-
> 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगेगा.
> 3 लाख से ज्यादा-6 लाख रुपये की आमदनी तक 5 परसेंट का टैक्स.
> 6 लाख रुपये से ज्यादा और 9 लाख रुपये तक यह 10 प्रतिशत है.
> 9 लाख रुपये से ज्यादा 12 लाख रुपये तक यह 15 प्रतिशत टैक्स है.
> 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20 परसेंट टैक्स.
> 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आमदनी 30 प्रतिशत का टैक्स
सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं. वे एचआरए, एलटीए, 80सी, 80डी समेत अलग-अलग प्रकार की छूट और कटौतियों का फायदा नहीं उठा पाएंगे. अभी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अलग-अलग तरह से छूट मिलती है.