सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा, ”हमारा मानना है कि भारत सरकार को इन 17 विदेशियों को रिहा करने के लिए फौरी तौर पर कदम उठाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है.”
ADVERTISEMENT

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 16 मई 2024,
- (अपडेटेड 16 मई 2024, 3:07 PM IST)
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को भारत सरकार को असम डिटेंशन सेंटर में बंद 17 विदेशियों को रिहा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं दर्ज है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि असम डिटेंशन सेंटर में 17 विदेशी बंद हैं.
ADVERTISEMENT
Loaded: 1.17%Fullscreen
बेंच ने कहा, ”हमारा मानना है कि भारत सरकार को इन 17 विदेशियों को रिहा करने के लिए फौरी तौर पर कदम उठाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है.”