Court Order on Gyanvapi Case: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब वाराणसी को लेकर हिंदू समुदाय के फेवर में बड़ा फैसला आया है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में नियमित पूजा करने का अधिकार दे दिया है.

Gyanvapi Case Latest Updates: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हिंदू समाज को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी. लंबे कानूनी दांव-पेंचों के बाद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में नियमित पूजा करने की हिंदू समुदाय की मांग मंजूर कर ली है. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह 7 दिन के अंदर ज्ञानवापी के तहखाने में व्यास परिवार को नियमित पूजा करवाने की व्यवस्था करे. 

‘सभी को पूजा करने का अधिकार होगा’

कोर्ट में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं, “…सात दिनों के भीतर पूजा शुरू हो जाएगी. सभी को पूजा करने का अधिकार होगा…’ विष्णु जैन ने कहा कि लीगल काम हमने पूरा किया है. अब 7 दिन के अंदर तहखाने में पूजा शुरू हो जाएगी. भक्तों पुजारी को सबको अंदर जाने की इजाजत होगी. ये इस केस का एक ऐतिहासिक आर्डर है.

1993 में बंद करवा दी गई थी पूजा

बता दें कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर सोमनाथ व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी थी. सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित रूप से पूजा पाठ करता रहा था. लेकिन वर्ष 1993 के बाद तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश पर तहखाने को बंद कर बैरिकेडिंग कर दी गई थी. इसके साथ ही हिंदू समुदाय की ओर से ज्ञानवापी में पूजा बंद कर दी गई थी.

अब कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

लंबी अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था. इस दौरान तहखाने की साफ-सफाई करवाकर 17 जनवरी 2024 को जिला प्रशासन ने उसे कोर्ट के आदेश पर सील करके अपने कब्जे में ले लिया था. अब जिला अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह 7 दिन के दिन के अंदर तमाम बाधाओं को दूर करके व्यास परिवार को नियमित पूजा करवाने का अधिकार बहाल करे.

पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा

कोर्ट में हिंदू पक्ष के दूसरे वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है. उन्होंने बताया कि प्रशासन सात दिन के अंदर पूजा—पाठ कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा. यादव ने बताया कि ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा. वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा—पाठ करने की अनुमति दे दी है. 

‘हमारी तैयारी पूरी है’

ज्ञानवापी मामले पर आए फैसले पर रामजन्म भूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी खुशी जताई है. सत्येंद्र दास ने कहा, जो सत्य था वही सत्य रहेगा. अब पूजा होगी. पूजा रोका जाना गलत था. बहुत प्रसन्नता और आनंद है. 

जिला अदालत का फैसला आने पर मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही है. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हम भी वहां मौजूद रहेंगे. हम वहां कैवियट दाखिल करेंगे, जिससे हमारी बात सुने बिना कोर्ट एकतरफा फैसला न जारी कर दे. इस बारे में हमारी पूरी तैयारी है.